हरगोविंद सीड्स कंपनी को मुआवजा देने का आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Sep 2017 4:35 AM
मधुबनी : कोर्ट कैंपस स्थित हरगोविंद सीड्स कंपनी द्वारा खराब क्वालिटी व एक्सपाइरी एवं वेमौसम गेहूं का बीज किसानों को देना महंगा पड़ा. उक्त मामले से संबंधित वाद संख्या 63/2011 का सुनवाई करते हुए. उपभोक्ता न्यायालय ने प्रोपराइटर हरगोविंद सीड्स कंपनी को किसान बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक निवासी राकेश कुमार सिंह को दिनांक 10 […]
मधुबनी : कोर्ट कैंपस स्थित हरगोविंद सीड्स कंपनी द्वारा खराब क्वालिटी व एक्सपाइरी एवं वेमौसम गेहूं का बीज किसानों को देना महंगा पड़ा. उक्त मामले से संबंधित वाद संख्या 63/2011 का सुनवाई करते हुए. उपभोक्ता न्यायालय ने प्रोपराइटर हरगोविंद सीड्स कंपनी को किसान बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक निवासी राकेश कुमार सिंह को दिनांक 10 अगस्त 2011 से 12800 रुपये पर पांच प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश जारी किया है.
साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति तीन हजार एवं वाद खर्च 2000 रुपये देने का भी आदेश जारी किया. तीन महीने के अंदर नहीं देने पर 7 प्रतिशत ब्याज की दर से वसूल की जायेगी. उक्त फैसला उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष विनोदानंद झा विनीत एवं सदस्य लक्ष्मण कुमार एवं रंजना झा के पीठ ने गुरुवार को सुनाया. जहां आवेदक की ओर से अधिवक्ता रामदेव सिंह व विपक्षी की ओर से अधिवक्ता लालू प्रधान ने बहस किया था.
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