आयोग ने रक्सौल के एसडीओ को दी चेतावनी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Jul 2017 4:42 AM
मोतिहारी : राज्य सूचना आयोग ने वाद संख्या-A3307/2017 की सुनवाई करते हुए रक्सौल के अनुमंडल पदाधिकारी सह सूचना पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि क्यों नही 25 हजार रूपये आर्थिक दण्ड 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड दिया जाए.उनपर सूचना के अधिकार अधिनियम की अवहेलना करने व आवेक को […]
मोतिहारी : राज्य सूचना आयोग ने वाद संख्या-A3307/2017 की सुनवाई करते हुए रक्सौल के अनुमंडल पदाधिकारी सह सूचना पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि क्यों नही 25 हजार रूपये आर्थिक दण्ड 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड दिया जाए.उनपर सूचना के अधिकार अधिनियम की अवहेलना करने व आवेक को सूचना नही देने का आरोप है.
जानकारी देते हुए गुरुवार को जिला प्रशासन के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयोग द्वारा सूनवई की सूचना उपलब्ध कराने के बावजूद एसडीओ ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया.सुनवाई के दौरान भी वे अनुपस्थित रहे जिसे आयोग ने गंभीरता से लेते हुए आखिरी चेतावनी दी है.इस वाद की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.बताया गया है कि शहर के जानपुल निवासी अधवक्ता संजय कुमार सिंह ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं एक साल पूर्व मांगी थी.किन्तु अब तक सूचना अप्राप्त है.
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