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Buxar News: पांच अभियुक्तों को सुनायी गयी पांच-पांच वर्ष की सजा

Updated at : 25 Jul 2025 5:10 PM (IST)
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Buxar News: पांच अभियुक्तों को सुनायी गयी पांच-पांच वर्ष की सजा

. अपर समाहर्ता बक्सर अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में की गयी.

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बक्सर.

अपर समाहर्ता बक्सर अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में की गयी. जून 2025 में त्वरित विचरण के तहत जघन्य अपराध अंतर्गत दो वाद, पास्को में एक वाद, उत्पाद अधिनियम अंतर्गत दो वाद एवं शस्त्र अधिनियम अंतर्गत एक वाद, कुल छह वादों में सजा दिलायी गयी. बैठक में उपस्थित विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम द्वारा बताया गया कि इस माह में अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय द्वारा पांच अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी गयी है.

अब जिले में अवैध शराब कारोबारियों के प्रति सजा दिलाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है. अपर समाहर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह अधिक से अधिक संख्या में वादों का निष्पादन कराते हुए दोषी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना सुनिश्चित करेंगे ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए. बैठक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन बक्सर एवं अनुसंधानकर्ता की गवाही तथा अन्य गवाहों की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करेंगे ताकि जिला में त्वरित विचारण के माध्यम से अधिक से अधिक वादों में सजा दिलायी जा सके. बैठक में उपस्थित लोक अभियोजक एवं अभियोजन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक माह सभी अपर लोक अभियोजकों एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी के साथ अपने स्तर से समीक्षात्मक बैठक कर वादों के निष्पादन में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे. बैठक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय बक्सर, प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि बक्सर, जिला कल्याण पदाधिकारी बक्सर, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, पुलिस अभियोजन शाखा के प्रभारी, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि, लोक अभियोजक सभी अपर लोक अभियोजक शामिल रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAVIRANJAN KUMAR SINGH

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