शिक्षक को सात वर्षो की सजा

Published at :11 Dec 2013 10:06 PM (IST)
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शिक्षक को सात वर्षो की सजा

बक्सर (कोर्ट). शिक्षक द्वारा अपने ही विद्यालय की नाबालिग छात्र को बहला-फुसला कर अन्य शहर बोकारो में ले जाकर होटल में 12-13 दिन रख कर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे द्वितीय रविशंकर तिवारी ने अभियुक्त पूर्व शिक्षक मनीन्द्र कुमार मिश्र उर्फ श्याम जी मिश्र को सात वर्षो की सश्रम कारावास एवं […]

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बक्सर (कोर्ट). शिक्षक द्वारा अपने ही विद्यालय की नाबालिग छात्र को बहला-फुसला कर अन्य शहर बोकारो में ले जाकर होटल में 12-13 दिन रख कर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे द्वितीय रविशंकर तिवारी ने अभियुक्त पूर्व शिक्षक मनीन्द्र कुमार मिश्र उर्फ श्याम जी मिश्र को सात वर्षो की सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह की साधारण कारावास भुगतनी होगी. उक्त सजा सत्रवाद सं. 94/12 में सुनायी गयी है. न्यायालय ने डुमरांव (नया भोजपुर) थाना कांड संख्या 27/12 की सुनवाई करते हुए भादवि की दफा 376 में उक्त सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि डुमरांव के एक निजी विद्यालय में नया भोजपुर निवासी पीड़िता मिकी (काल्पनिक नाम) सातवीं कक्षा की छात्र थी. उसी विद्यालय में कैमूर जिला के रामगढ़ थाना के बैजनाथे ग्राम का मनीन्द्र कुमार मिश्र उर्फ श्याम जी मिश्र शिक्षक था. वह पीड़िता को पढ़ा लिखा कर नौकरी लगाने के नाम पर बहला फुसला कर 22 जनवरी 2012 को डुमरांव से बक्सर लाया. फिर ट्रेन से पुणो (महाराष्ट्र) ले गया. पुणो से दोनों टाटा आये. तत्पश्चात टाटा से अभियुक्त ने पीड़िता को बोकारो लाकर होटल में 12-13 दिनों तक रख कर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता को अभियुक्त फोन से उसके घर बात करने नहीं देता था. पुत्री के नौ दिन से लगातार गायब रहने व पूरी जानकारी कर लेने के पश्चात 10 वें दिन 1 फरवरी 12 को उसके पिता उपेंद्र प्रसाद पाल ने अभियुक्त शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पीड़िता का बयान 164 द.प्र.सं. के तहत 21 फरवरी को दर्ज हुआ. जिसमें उसने आप बीती बतायी. इसमें बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार वर्मा ने हिस्सा लिया.
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