बैंक को क्षतिपूर्ति देने का आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Oct 2013 10:03 PM (IST)
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बक्सर(कोर्ट) . इलाहाबाद बैंक के बक्सर शाखा की सेवा में त्रुटि पाकर जिला उपभोक्ता फोरम ने उसे उत्तरप्रदेश के बलिया स्थित सोहाव निवासी शिकायतकर्ता सतीश चंद्र राय को 1740 रुपये एवं पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है. आदेश तिथि के 45 दिनों के भीतर उक्त राशि नहीं देने पर आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष […]
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बक्सर(कोर्ट) . इलाहाबाद बैंक के बक्सर शाखा की सेवा में त्रुटि पाकर जिला उपभोक्ता फोरम ने उसे उत्तरप्रदेश के बलिया स्थित सोहाव निवासी शिकायतकर्ता सतीश चंद्र राय को 1740 रुपये एवं पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है. आदेश तिथि के 45 दिनों के भीतर उक्त राशि नहीं देने पर आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज भी अदा करने का आदेश दिया है. यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम की त्रिसदस्यीय खंडपीठ के अध्यक्ष नारायण पंडित, सदस्य आशा कुमारी एवं भृगुनाथ उपाध्याय ने दिया है.
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