अभियुक्त ने आर्म्स एक्ट में किया सरेंडर, अदालत ने भेजा जेल
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :18 Jun 2019 6:05 AM (IST)
विज्ञापन

बक्सर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसे सीधे सेंट्रल जेल भेज दिया गया. बताते चलें कि ब्रह्मपुर थानाध्यक्ष इकरार अहमद खान को 10 अक्तूबर 2018 को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना के जोगियां टावर के पास कुछ अपराधी लूटपाट की […]
विज्ञापन
बक्सर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसे सीधे सेंट्रल जेल भेज दिया गया. बताते चलें कि ब्रह्मपुर थानाध्यक्ष इकरार अहमद खान को 10 अक्तूबर 2018 को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना के जोगियां टावर के पास कुछ अपराधी लूटपाट की योजना बना रहे हैं. पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए अचानक छापेमारी कर दी.
इस दौरान रितेश कुमार, पवन कुमार और रोहित कुमार को लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस को देख दो अन्य पंकज कुमार एवं सतीश कुमार भागने लगे. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सतीश कुमार को जख्मी अवस्था में गिरफ्तार किया. वहीं पंकज कुमार उर्फ अप्पी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा . थाना के जोगिया का रहने वाला फरार अभियुक्त पंकज कुमार उर्फ अप्पी कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी.
वहीं दूसरी तरफ न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई थी. पुलिसिया दबिश के आगे मजबूर होकर उसने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर कर दिया. इसके पूर्व अभियुक्त के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका पर बहस करते हुए उसे मुचलके पर जमानत देने का अनुरोध किया, लेकिन सीजेएम ने एक न सुनी और जमानत याचिका खारिज कर दी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




