डुमरांव : नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों को पालन नहीं करने और लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर नगर परिषद बोर्ड की चेयरमैन विभा मिश्रा ने कड़े कदम उठाते हुए वार्ड संख्या 13 के पार्षद गुल्फसा बानो की सदस्यता रद्द करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के यहां परिवाद पत्र भेजा है जिसके आलोक में आयोग ने दो मई को आवश्यक कागजातों के साथ तलब किया है.
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नप के चेयरमैन ने पार्षद की सदस्यता रद्द करने को लेकर लिखा पत्र
डुमरांव : नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों को पालन नहीं करने और लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर नगर परिषद बोर्ड की चेयरमैन विभा मिश्रा ने कड़े कदम उठाते हुए वार्ड संख्या 13 के पार्षद गुल्फसा बानो की सदस्यता रद्द करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के यहां परिवाद पत्र भेजा है जिसके आलोक […]
चेयरमैन की इस कार्रवाई से वार्ड पार्षदों के बीच हड़कंप मच गया है और इस मामले से नाराज पार्षद चेयरमैन के खिलाफ गोलबंदी करने में जुट गये हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चेयरमैन ने 14 दिसंबर को भेजे गये अपने पत्र में अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत इसका अनुपालन नहीं करने और पिछले 12 जुलाई, 31 अगस्त और 13 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक में अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की गयी है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मसले की सुनवाई को लेकर वार्ड पार्षद को आवश्यक कागजातों के साथ आगामी दो मई को अपने कार्यालय में तलब किया है. इस संदर्भ में वार्ड पार्षद ने बताया कि पिछले 5 अगस्त को यूपी के मऊ अस्पताल में डिलीवरी हुई थी.
30 अगस्त को डुमरांव पहुंची और उस दौरान मेरे और बच्चे की तबीयत खराब थी, जिसकी लिखित सूचना नप प्रशासन को दी गयी है. वहीं इस प्रकरण से खफा वार्ड पार्षद भागमनी देवी, खोदेजा खातून, अफसाना बेगम, आशा देवी, कुसुम देवी सहित अन्य ने कहा कि चेयरमैन द्वारा प्रसूति महिला के खिलाफ यह कार्रवाई गलत है.
वहीं नप के कार्यपालक पदाधिकारी सुजीत कुमार का कहना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश आने के बाद इसकी तामिला कराकर जिलाधिकारी के यहां सूचना दी गयी है.
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