बिना नक्शे के बन रहे मकान

Published at :16 Jul 2013 1:45 PM (IST)
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बिना नक्शे के बन रहे मकान

बक्सर : नगर में इन दिनों बिना नक्शा पास कराये धड़ल्ले से मकान बनाये जा रहे हैं. इसके कारण नप को लाखों रुपये की चपत प्रतिवर्ष लग रही है. विभाग पिछले दो वर्षो में एक भी अवैध या बिना नक्शा पास कराये मकान बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. ऐसे में अवैध […]

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बक्सर : नगर में इन दिनों बिना नक्शा पास कराये धड़ल्ले से मकान बनाये जा रहे हैं. इसके कारण नप को लाखों रुपये की चपत प्रतिवर्ष लग रही है. विभाग पिछले दो वर्षो में एक भी अवैध या बिना नक्शा पास कराये मकान बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. ऐसे में अवैध तरीके से मकान बनानेवालों का हौसला बढ़ता ही जा रहा है. वहीं, लोगों का मानना है कि नक्शा पास कराने में काफी परेशानी होने के कारण नक्शा पास नहीं हो पाता है.

* विभाग लापरवाह
वर्ष 1992 में बक्सर को जिला बनने के बाद जिला मुख्यालय में रहने वालों की हसरतें काफी बढ़ गयी है. जिला मुख्यालय से सटे ग्रामीण इलाकों से लोग यहां धीरे-धीरे बसने लगे. कुछ ही वषों में कई नये मुहल्ले बन गये, लेकिन जिला मुख्यालय में रहने की होड़ में बिना नक्शा पास कराये ही धड़ल्ले से मकान बनाये गये हैं, लेकिन, पिछले कुछ वर्षो से विभाग की लापरवाही के कारण इनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गयी है.

* 11 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं
नक्शा बनाने का काम अब आर्किटेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है. सरकार ने विभागीय पेचीदगी के कारण वर्ष 2010 से नक्शा पास करने का जिम्मा आर्किटेक्ट को दिया है. ऐसे में राज्य के सभी जिलों का नक्शा पास करने का जिम्मा आरा की अर्किटेक्ट निशी जैन और पटना के राकेश रंजन को मिला है. दोनों का ऑफिस भी क्रमश: आरा व पटना में स्थापित है.

लोगों को मकान बनाने से पूर्व किसी भी ड्राफ्टमैन से अपने मकान का नक्शा बनाना होगा. नक्शा बनने के बाद नक्शे को सीधे आर्किटेक्ट से पास कराना पड़ता है. नक्शा पास कराने का फीस प्रति मकान 500 रुपये निर्धारित किया गया है. नगर में मकान बनाने वाले 11 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक मकान नहीं बना सकते है. यह ऊंचाई तीन मंजिला तक हो सकती है.

* 50 हजार रुपये है जुर्माना
कार्यापालक पदाधिकारी अरशद फिरोज ने बताया कि बिना नक्शा पास कराये मकान बनाने वालों के खिलाफ एक हजार रुपये का अर्थ दंड लगाने का प्रावधान है. वहीं, अवैध तरीके से मकान बनानेवालों के खिलाफ 50 हजार रुपये अर्थदंड एवं एक साल सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान है.

* बिना नक्शा पास अनुमति नहीं
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि बिना नक्शा पास कराये मकान बनाने की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व कुछ लोगों पर ऐसे कार्य के लिए दंडात्मक कार्रवाई की गयी थी. फिलहाल दो वर्ष में एक भी ऐसा मामला नहीं आया है.

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