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पत्नी के रहते पति को दूसरी शादी करने पर मिली इतनी बड़ी सजा, पढ़ें पूरा मामला

बक्सर : पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाने वाले को एसीजेएम-6 के राजेश कुमार वर्मा के न्यायालय ने दोषी पाते हुए तीन वर्षों की कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. बताते चलें कि डुमरांव चौक रोड की रहने वाली स्नेहा कुमारी की शादी यूपी […]

बक्सर : पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाने वाले को एसीजेएम-6 के राजेश कुमार वर्मा के न्यायालय ने दोषी पाते हुए तीन वर्षों की कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. बताते चलें कि डुमरांव चौक रोड की रहने वाली स्नेहा कुमारी की शादी यूपी के गाजीपुर जिले के भीमाखार खैरा गांव के रहने वाले अखिलेश कुमार के साथ 17 फरवरी 2004 को हुई थी. शादी के समय लड़की के परिवार वालों ने उपहार में तीन लाख रुपये नकद और दो लाख के सामान दिये थे. शादी के महज 15 दिनों के बाद से ही आरोपी दुल्हे ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा साथ ही धमकी देने लगा कि दहेज नहीं लाने पर वह दूसरी शादी कर लेगा.

5 जनवरी 2014 को जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर नहीं घुसने दिया गया तथा धक्का देकर ससुराल पक्ष के लोगों ने भगा दिया. जिसके बाद पीड़िता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में अभियोग पत्र संख्या 460/2015 दाखिल किया. आरोपी लड़के ने पीड़िता को घर से निकालने के बाद गाजीपुर जिले के ही पैरातपुर की रहने वाली सीमा देवी के साथ शादी भी रचा ली. बाद में एक बच्ची का जन्म भी हुआ.

उक्त मामले में न्यायालय में सुनवाई की गयी, जिसमें कई गवाह एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया. जिसमें जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ के द्वारा जारी किये गये जन्म प्रमाण पत्र की प्रति सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में उभर कर सामने आया. उक्त दस्तावेज पर माता-पिता के नाम स्थान पर अभियुक्त एवं दूसरी पत्नी का नाम अंकित था. साथ ही इन दोनों से पैदा हुई बच्ची रेखा के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दी गयी थी. इतना ही नहीं अभियुक्त ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में न्यायालय में गवाही देते हुए यह भी बताया था कि दोनों पत्नियों को एक साथ रख सकता है. सभी गवाहों की गवाही के बाद न्यायाधीश राजेश कुमार वर्मा ने भारतीय दंड विधान की धारा 494 में दोषी पाते हुए अभियुक्त अखिलेश कुमार को तीन वर्षों की कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

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