बक्सर :दहेज उत्पीड़न मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजेश कुमार सिंह ने पति मो. सबदर को दो साल की सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्त मो. सबदर पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, अगर जुर्माने की राशि अदा नहीं की तो एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
न्यायिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भोजपुर जिले के सरना गांव की रहने वाली भनमुनि देवी बचपन से ही अपने नाना के घर राजपुर थाना के कन्हेरी गांव पर रहती थी. इसी बीच वह अपने गांव गई और उसकी मुलाकात एक मुस्लिम युवक मो. सबदर से हो गई. दोनों के बीच प्यार हो गया. इसी बीच मो. सबदर ने उसे अपने को हिंदू बताकर उससे शादी करने को कहा. दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार हो गये. दोनों की शादी कटारिया के शिव मंदिर में हो गई. शादी में भनमुनि के परिजनों ने उसे काफी सामान दिया.
शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चला. करीब डेढ़ साल के बाद मो. सबदर दहेज के लिए भनमुनि को प्रताड़ित करने लगा. जब दहेज नहीं मिला तो मो. सबदर ने भनमुनि को घर से भगा दिया. इसके बाद भनमुनि में बक्सर थाना में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया. साथ ही भनमुनि ने कुटुंब न्यायालय में गुजारा भत्ता के लिए दरवाजा खटखटाया. वहीं दोनों के बीच मामला का समझौता हो गया, लेकिन दहेज प्रथा का मामला चलता रहा.
जब मो. सबदर कोर्ट में गवाही देने गया तो बोला कि वह मुस्लिम है कैसे मंदिर में शादी कर सकता है. महिला झूठ बोल रही है. इसके बाद भनमुनि ने कोर्ट में समझौते वाली कागजात पेश किया तो उसमें मो. सबदर की पोल खुल गई और कोर्ट ने उसे दोषी मान लिया. इसके बाद मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजेश कुमार सिंह ने मो. सबदर को दहेज प्रताड़ना के मामले में दोषी पाते हुए उसे दो साल कारावास की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.