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जांच नहीं कराने पर 92 हथियारों के लाइसेंस रद्द

Updated at : 18 Oct 2025 9:58 PM (IST)
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जांच नहीं कराने पर 92 हथियारों के लाइसेंस रद्द

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने की तैयारियों के तहत नालंदा प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 92 बंदूक लाइसेंसधारकों के लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए हैं.

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बिहारशरीफ. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने की तैयारियों के तहत नालंदा प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 92 बंदूक लाइसेंसधारकों के लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए हैं. इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने निर्धारित तिथियों पर अपने हथियारों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया था. जिला दंडाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में गठित एक स्क्रीनिंग कमेटी ने यह फैसला लिया. चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था कायम रखने और हथियारों पर नजर रखने के मकसद से प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारकों को तीन चरणों में अपने हथियारों का सत्यापन कराने के आदेश दिए थे. 92 लाइसेंसधारकों ने इन निर्धारित तिथियों पर अपने हथियारों का सत्यापन नहीं कराया. प्रशासन के मुताबिक, यह कार्रवाई आयुध नियम, 2016 के नियम 30, 31 और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए की गई है. अब इन सभी लाइसेंसधारकों के हथियारों को संबंधित थानों के मालखाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस कड़ाई का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है. प्रशासन चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके. यह कार्रवाई अन्य सभी लाइसेंसधारकों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि प्रशासन चुनावी अवधि में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा. नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रह सकती है. पहला चरण: 17 से 19 जून 2025 दूसरा चरण: 25 से 31 अगस्त 2025 तीसरा चरण: 04 से 11 अक्टूबर 2025

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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