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तीन लाख टीचरों की बहाली फिलहाल अटकी, बिहार कैबिनेट ने नई बहाली समेत 28 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

Updated at : 24 Feb 2023 1:32 PM (IST)
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तीन लाख टीचरों की बहाली फिलहाल अटकी, बिहार कैबिनेट ने नई बहाली समेत 28 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

Bihar Cabinte Meeting: बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को किया गया. इस बैठक में 28 एजेंड़ों पर मोहर लगी है.

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Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को किया गया. इस बैठक में 28 एजेंड़ों पर मोहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, शिक्षा, विधि, सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है. इसके साथ ही, बिहार में सातवें चरण के शिक्षक बहाली की नियमावली को भी इस बैठक में रखा जाना था. मगर वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिलने कारण इस बार की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं किया जा सका.

शिक्षा विभाग में होगी बड़ी बहाली

बिहार कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 201 पदों पर बहाली होगी. इसके साथ ही, राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान कराने के उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है. नालंदा खुला विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

नालंदा में तेज होगा इथेनॉल प्लाट का काम

बैठक में मेसर्स चन्द्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड फतेह अली नालंदा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम ( 2 ) (iv) के आलोक में 60 KLPD क्षमता के ग्रेन बेस्ड ईथेनॉल ईकाई की स्थापना हेतु रूपये 7992 लाख के वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गयी है.

डॉक्टरी की पढ़ाई की फीस होगी कम

बैठक में राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों का पुनर्निर्धारण तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50% सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किये जाने को स्वीकृति दी है. बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान नियमावली, 2005 के नियम -4 में संशोधन को भी स्वीकृति मिली है.

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