दियारे का आतंक शिवाजीत मिश्र हत्या के आरोप में दोषी करार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :24 Jan 2017 6:13 AM (IST)
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शिवाजीत समेत छह दोषियों पर 25 जनवरी को तय की जायेगी सजा 15 फरवरी 2011 को मुन्ना मिश्रा की हत्या से जुड़ा है मामला आरा : दियारे का आतंक शिवाजीत मिश्रा हत्या के आरोप में दोषी करार दिया गया है. शिवाजीत समेत छह लोगों पर हत्या का आरोप साबित हुआ है, जिसकी सजा 25 जनवरी […]
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शिवाजीत समेत छह दोषियों पर 25 जनवरी को तय की जायेगी सजा
15 फरवरी 2011 को मुन्ना मिश्रा की हत्या से जुड़ा है मामला
आरा : दियारे का आतंक शिवाजीत मिश्रा हत्या के आरोप में दोषी करार दिया गया है. शिवाजीत समेत छह लोगों पर हत्या का आरोप साबित हुआ है, जिसकी सजा 25 जनवरी को मुकर्रर की जायेगी. 15 फरवरी, 2011 को अनिल कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा की हत्या से मामला जुड़ा हुआ है. शिवाजीत मिश्र मंडल कारा में बंद है. बता दें कि शिवाजीत मिश्रा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा हत्याकांड के आरोपित हरेश व ब्रजेश का पिता है. हरेश भी विशेश्वर ओझा हत्याकांड में सलाखों के पीछे है. पिता पुत्र पर अलग- अलग थानों में दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज हैं. हत्या के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर सी द्विवेदी ने सोमवार को शिवाजीत मिश्र समेत छह आरोपी को दोषी करार दिया.
अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक ददन प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि 15 फरवरी, 2011 को शाहपुर थानांतर्गत सोनवर्षा गांव निवासी अनिल कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना मिश्र की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर मृतक के मामा राजेंद्र ओझा ने उसी गांव निवासी शिवाजीत मिश्र समेत आठ लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण पंचायत चुनाव बताया गया था.
आठ गवाह किये गये थे पेश : अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गई थी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 14 गवाहों की गवाही करायी गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने भादवि की धारा 302 / 149 के तहत आरोपी शिवाजीत मिश्र, ओमप्रकाश मिश्र, उमाकांत मिश्र, शंभू यादव, कुंदन यादव व कृष्णकांत मिश्र एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपित शिवाजीत मिश्र को दोषी पाते हुए सजा की तिथि 25 जनवरी निर्धारित की है.
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