हत्या के प्रयास में पांच आरोपितों को सश्रम कैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Jul 2017 5:24 AM (IST)
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चार साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला आरा : हत्या के प्रयास के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने पांच आरोपितों को सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रसाद राम ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि जगदीशपुर […]
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चार साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
आरा : हत्या के प्रयास के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने पांच आरोपितों को सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रसाद राम ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि जगदीशपुर थानांतर्गत बिमवा गांव निवासी नंद कुमार सिंह अपने मुरगी फार्म से घर जा रहा था. घर के समीप उसको लाठी, डंडा व गोली से मार कर 1 जुलाई, 2013 को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था.
घटना को लेकर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण भूमि विवाद बताया गया था. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए आरोपित धनजी यादव को सात वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड व मदन यादव, रामईश्वर यादव, नंद किशोर यादव व संतोष यादव को पांच – पांच वर्षों के सश्रम कारावास व तीन – तीन हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.
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