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हत्या के आरोप में पति को दस वर्ष सश्रम कैद

शादी के पांच माह बाद हुई थी हत्या आरा : दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ आरसी द्विवेदी ने सोमवार को आरोपित मुकुंद कुमार यादव को सश्रम 10 वर्षों की कैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक […]

शादी के पांच माह बाद हुई थी हत्या

आरा : दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ आरसी द्विवेदी ने सोमवार को आरोपित मुकुंद कुमार यादव को सश्रम 10 वर्षों की कैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन श्रीवास्तव व अजय कुमार ने बहस की थी. एपीपी अजय कुमार ने बताया कि मुफस्सिल थानांतर्गत रामापुर गांव निवासी श्यामल यादव ने अपनी पुत्री उर्मिला कुमारी की शादी 15 जून, 2014 को नवादा थानांतर्गत जगदेव नगर मुहल्ला के मुकुंद कुमार यादव से किया था. दहेज में दो लाख रुपया नहीं मिलने पर उसके पति समेत ससुरालवाले उसे प्रताड़ित करते थे.
शादी के पांच माह बाद 20 नवंबर, 2014 को उर्मिला कुमारी की हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर मृतका के पिता ने उसके पति समेत अन्य के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में सात गवाहों की गवाही करायी गयी थी. सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ द्विवेदी ने भादवि की धारा 304 बी तथा 201 के तहत दोषी पाते हुए आरोपित मुकुंद कुमार यादव को 10 वर्षों के सश्रम कैद तथा तीन वर्षों के कैद व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.

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