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घटिया रोड बनाने वाली कंपनी निलंबित देश भर में नहीं मिलेगा ठेका, होगी वसूली

भागलपुर : जगदीशपुर से सन्हौला के बीच 18.75 किमी के करीब लंबी सड़क के निर्माण में गड़बड़ी की सत्यता जांच में कोलकाता की टॉप लाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दोषी करार दिया गया है. उसे तत्काल प्रभाव से दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है. कार्य एजेंसी को अगले दो साल के […]

भागलपुर : जगदीशपुर से सन्हौला के बीच 18.75 किमी के करीब लंबी सड़क के निर्माण में गड़बड़ी की सत्यता जांच में कोलकाता की टॉप लाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दोषी करार दिया गया है. उसे तत्काल प्रभाव से दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है.

कार्य एजेंसी को अगले दो साल के लिए अब देशभर में कहीं, कोई भी ठेका नहीं मिलेगा. यह कार्रवाई पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख भवानी नंदन स्तर से की गयी है और निलंबन संबंधित कार्य एजेंसी को कार्रवाई की नोटिस जारी कर दिया गया है. वहीं, पथ निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल, भागलपुर को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना प्रेषित किया है.
जांच उड़नदस्ता टीम ने पकड़ी गड़बड़ी और रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई: सड़क निर्माण का कार्य की जांच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-2 द्वारा की गयी. उपसचिव (उड़नदस्ता) द्वारा संबंधित पाथ में बरती गयी अनियमितता के लिए संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी.
कार्य एजेंसी के शो कॉज के जवाब को किया खारिज: सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर कार्य एजेंसी को शो कॉज किया गया. इसका जवाब उनकी ओर से मिला मगर, संतोषप्रद जवाब नहीं रहने से खारिज कर दिया गया.
ये रही रोड में गड़बड़ी
पथ के 11 वें किमी में कराये गये डीबीएम ग्रेड-2 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.21 प्रतिशत पायी गयी है, जो निर्धारित अलकतरा की मात्रा 4.25 के अनुरूप नहीं है.
पथ के 11 वें किमी में डब्ल्यूएमएम में उपयोग किये गये एग्रीमेंट की आैसत एलएल 28.83 प्रतिशत पायी गयी है, तो प्रावधानित मात्रा 25 प्रतिशत के अनुरूप नहीं है.
पथ के 11 वें किमी में कराये गये डीबीएम ग्रेड-1 कार्य में औसत एफडीडी 2.093 ग्राम प्रति सेमी पाया गया है, जो प्राकल्लन के अनुसार प्रावधानित 2.30 ग्राम प्रति सेमी से कम है.
सुलतानगंज-कटोरिया: राशि वसूली का आदेश
सुलतानगंज-तारापुर-बेलहर-कटोरिया पथ के घटिया निर्माण पर भी कोलकाता की टॉपलाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर पथ निर्माण विभाग से कार्रवाई की गयी है. सड़क बनाने में जिस अलकतरा का उपयोग किया गया, उसकी मात्रा कम पायी गयी. कार्य में कम अलकतरा की मात्रा की राशि की वसूली कार्य एजेंसी से की जायेगी. पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख भवानी नंदन की ओर से कार्य एजेंसी से राशि वसूलने का आदेश जारी हुआ है.
हालांकि, कार्य एजेंसी से स्पष्टीकरण पूछा गया और संतोषप्रद जवाब नहीं रहने से खारिज कर दिया गया. वहीं, उड़नदस्ता के कार्यपालक अभियंता ने भी सत्यता की जांच की और प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा टॉलरेंस लिमिट के अंतर्गत नहीं होने की रिपोर्ट सौंपी और इस पर कार्रवाई की गयी है.

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