Bhagalpur News. दहेज हत्या मामले में आरोपित पति को दस वर्ष सश्रम कारावास

Published by : KALI KINKER MISHRA Updated At : 02 Jun 2026 12:41 AM

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दहेज हत्या में आरोपित पति को सश्रम कारावास की सजा.

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– पिछले वर्ष दस जनवरी को की गयी थी विवाहिता की हत्या

घोघा थाना क्षेत्र के कोदवार गांव में एक वर्ष पहले ब्याही गयी उदयरामपुर की विवाहिता रानी कुमारी की दहेज के लिए हत्या मामले में न्यायालय ने आरोपित पति मनीष कुमार को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. अभियुक्त कोदवार निवासी मनीष कुमार है. मनीष कुमार को बीएनएस की धारा 80 के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड सुनायी गयी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास भोगनी होगी. बीएनएस की धारा 85 में दोषी पाते हुए अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है, अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. दहेज अधिनियम की धारा चार के तहत अभियुक्त को एक वर्ष कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. सभी सजा साथ साथ चलने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही है.

27 जनवरी 2024 को हुई थी शादी

मृतका के पिता घोघा के ही उदयरामपुर निवासी कमल उर्फ कामेश्वर महलदान ने घटना के वक्त पुलिस को बताया था कि वर्ष 2024 में उसने अपनी पुत्री रानी कुमारी की शादी मनीष से विधि विधान के साथ की थी. शादी के बाद पता चला कि उसका दामाद दहेज में मोटरसाइकिल मांग रहा है. मोटरसाइकिल देने में वे असमर्थ थे. जिसके बाद रानी को प्रताड़ित किया जाने लगा. 10 जनवरी 2025 को सूचना मिली कि उसकी पुत्री को फंसी लगा कर हत्या कर दी गयी है. पिता का आरोप है कि जब मनीष के परिवार वालों से पूछ गया तो बताया गया कि जो हुआ, वह तो हो गया. अब हमलोग मनीष की दूसरी शादी करेंगे. मामले की प्राथमिकी मृतका रानी के पिता ने घोघा थाने में दर्ज करायी थी.

शराब बरामदगी मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास

नवगछिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में एक अक्तूबर को 7.50 लीटर विदेशी और आठ लीटर देशी शराब बरामदगी के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. सजा पाने वाला अभियुक्त बेगुसराय जिला के साहेबपुर कमाल, शालीग्रामी वार्ड नंबर नौ निवासी नरेश सहनी है. मामला स्पेशल एक्साइज कोर्ट वन सौरभ कुमार वर्मा की अदालत में चल रहा था. जबकि न्यायालय की सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक बासुदेव प्रसाद साह, विशेष अपर लोक अभियोजक ईश्वरचंद्र झा, सहयोगी अखिलेश भारती अभियोजन संचालन कर रहे थे. जानकारी मिली है कि अभियुक्त को एक्साइज एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाया गया था.

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