बढ गयी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई के लिए आवेदन की तारीख

अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के विहित प्रावधान का करना होगा अनुपालन
बेतिया शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन कराना चाहने वाले छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को शिक्षा विभाग में एक और मौका दिया है. निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के तहत नामांकन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख का विस्तार करते हुए अब उसे 1 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय में 25 फ़ीसदी कमजोर और जो आबकारी समूह के बच्चों के ऑनलाइन नामांकन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के संबंध में राज्य स्तरीय बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि एक जुलाई तक इसके लिए छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधित विद्यालय के चयन का ही पहले विकल्प था. अब चूंकि पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप इस संवर्द्धन पोर्टल पर प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी विद्यालय ज्ञानदीप पोर्टल पर उपलब्ध हैं. ऐसे में जिन अभिभावकों द्वारा पूर्व में आवेदन कर दिया गया है, वह अपने प्रखंड के तहत सभी प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय के चयन के प्राथमिकता में बदलाव कर सकते हैं. आवेदन किए जाने की तिथि तक अभिभावक प्राथमिकता के आधार पर विकल्प के चयन में बदलाव कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




