बेतिया. लोक अदालत में मुकदमों का निष्पादन दोनों पक्षों की सहमति से सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाता है लोक अदालत में मुकदमा समाप्त कराने में पक्षकार को कोई खर्च नहीं देना पड़ता है. दोनों पक्षों में सुलह व समझौता हो जाने के कारण दोनों पक्षों के बीच आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बना रहता है. यह बातें प्रधान जिला जज आनंद नंदन सिंह ने बेतिया व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन के मौके पर पक्षकारों को संबोधित करते हुए कहा. शनिवार को नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने अन्य पदाधिकारी के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर किया. उन्होंने कहा की छोटे-छोटे मुकदमों को समाप्त करने का लोक अदालत सबसे सही प्लेटफॉर्म है. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मुकदमा इस लोक अदालत में निष्पादन करने के बाद कहीं. वही इस मौके पर जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष एगेंद्र मिश्र ने कहा कि सुलह व समझौता की परंपरा समाज में बहुत पुरानी है. छोटे-छोटे विवादों को समझौते के आधार पर समाप्त कर लेने में ही दोनों पक्षों की भलाई है. वही इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार अमरेंद्र राज ने कहा कि मुकदमों के निष्पादन के लिए 20 अलग-अलग बेंच बनाए गए हैं. उन्होंने पक्षकारों से इस मौके का लाभ उठाने की अपील की. इस मौके पर सभी न्यायिक पदाधिकारी न्यायालय कर्मी, अधिवक्ता एवं पक्षकार उपस्थित थे.
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