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Begusarai News : आवास योजना में अवैध तरीके से राशि लेने के मामले में बीडीओ ने आवास सहायक पर दर्ज करायी प्राथमिकी

Updated at : 12 Mar 2025 10:07 PM (IST)
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Begusarai News : आवास योजना में अवैध तरीके से राशि लेने के मामले में बीडीओ ने आवास सहायक पर दर्ज करायी  प्राथमिकी

Begusarai News : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत बखरी प्रखंड के ग्राम पंचायत बहुआरा में ग्रामीण आवास सहायक मंटुन महतो के ऊपर अवैध तरीके से राशि लेने के मामले में बीडीओ महेशचंद्र ने परिहारा थाना को पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराया है.

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बखरी. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत बखरी प्रखंड के ग्राम पंचायत बहुआरा में ग्रामीण आवास सहायक मंटुन महतो के ऊपर अवैध तरीके से राशि लेने के मामले में बीडीओ महेशचंद्र ने परिहारा थाना को पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराया है.डीएम तुषार सिंगला ने दिशा निर्देश पर आवास सहायक मनटून महतों के विरुद्ध कार्रवाई की कराई गई है. इससे पूर्व डीएम बेगूसराय ने अपने पत्र 446 दिनांक 6 मार्च 2025 में जिक्र करते हुए बहुआरा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अत्तर्गत राशि का दुरूपयोग करने,अवैध राशि की वसूली करने एवं पीएमएवाईजी मार्गदर्शिका के विपरीत कार्य करने के आरोप में मंटुन गहतो ग्रामीण आयास सहायक का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई थी.

बखरी प्रखंड की ग्राम पंचायत बहुआरा का है मामला

मालूम हो कि बहुआरा के पिंकी देवी समेत पांच अन्य लाभुकों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अनियमितता बरतने एवं अवैध राशि की वसूली संबंधी आवेदन उपविकास आयुक्त बेगूसराय को दी गई थी.जिसके आलोक में उक्त परिवाद की जांच निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,बेगूसराय एवं लेखा पदाधिकारी डीआरडीए बेगूसराय से करायी गयी.जहां संयुक्त जांच टीम द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि बहुआरा ग्रान पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक मंदुन महतो द्वारा आवास लाभुक के चयन एवं किस्त की राशि विमुक्त करने में घोर लापरवाही के साथ अनियमितता बरती गयी है.संबंधित आवास सहायक द्वारा लाभुकों को किस्त की राशि विमुक्त करने में अवैध राशि की वसूली की गयी,जो सरकारी कार्य के विरूद्ध है.इधर बीडीओ महेशचंद्र ने बताया कि उनके द्वारा अयोग्य लाभुको यथा पिंकी देवी पति कमलेश्वरी महतो,रिंकी देवी पति राज कुमार महतो,मंजू देवी पति राम जपो महतो एवं जवाहर महतो पिता यमुना महतो से आवास राशि की वसूली के लिए नोटिस भेजा गया है.जिसे आवास सहायक मनटून महतों के द्वारा लाभ दिया गया था. उक्त नोटिस में पांचों अयोग्य लाभुकों को एक सप्ताह के अंदर रुपया वापस करने की बात कही गई है.तय समय सीमा के अंदर रुपया वापस नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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