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ट्रिपल मर्डर केस में दोषी चार लोगों को उम्रकैद की मिली सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम वेद प्रकाश मोदी ने ट्रिपल मर्डर केस से जुड़े मामले साहेेबपुरकमाल थाना कांंड संख्या 40/2024 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाना के गोविंदपुर निवासी पति हिमांशु कुमार, ससुर संजय यादव एवं जीवेश कुमार और अभिषेक कुमार को तिहरा हत्याकांड में दोषी घोषित किया.

बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम वेद प्रकाश मोदी ने ट्रिपल मर्डर केस से जुड़े मामले साहेेबपुरकमाल थाना कांंड संख्या 40/2024 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाना के गोविंदपुर निवासी पति हिमांशु कुमार, ससुर संजय यादव एवं जीवेश कुमार और अभिषेक कुमार को तिहरा हत्याकांड में दोषी घोषित किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित संजय यादव, हिमांशु कुमार, जीवेश कुमार और अभिषेक कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 34 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाकर पांच साल सश्रम कारावास एवं 10000 अर्थदंड की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने कुल नौ गवाहों की गवाही करायी. जिसमें मृतका नीलू की बहन रीता देवी, भाई विपिन यादव, चाचा गणेश यादव, भाई मदन यादव, भाई मृत्युंजय कुमार, डॉक्टर नीलकमल, अनुसंधान कर्ता दीपक कुमार, बबलू यादव और सूचक राहुल कुमार की गवाही ने न्यायालय के समक्ष ट्रिपल मर्डर की सच्चाई सामने लाकर खड़ा कर दिया. आरोपित की ओर से अधिवक्ता मंसूर आलम, ललन महतो ने सजा के बिंदु पर सुनवाई में न्यायालय से निवेदन किया कि आरोपित पति हिमांशु कुमार कम उम्र का है और ससुर संजय यादव की काफी उम्र हो चुकी है और अभिषेक कुमार और जीवेश कुमार की भी उम्र काफी कम है. इसलिए आरोपित के प्रति नरमी बरतते हुए कम से कम सजा दिया जाये.

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