श्रम प्रवर्तन विभाग के धावादल ने गैरेज से एक बाल श्रमिक को कराया मुक्त,प्राथमिकी दर्ज

Updated at : 18 May 2024 2:55 PM (IST)
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श्रम प्रवर्तन विभाग के धावादल ने गैरेज से एक बाल श्रमिक को कराया मुक्त,प्राथमिकी दर्ज

थाना क्षेत्र के देवघर रोड साहबगंज से श्रम प्रवर्तन बांका की धावा दल ने छापामारी कर एक ऑटोमोबाइल गैरेज से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया.

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बेलहर(बांका).थाना क्षेत्र के देवघर रोड साहबगंज से श्रम प्रवर्तन बांका की धावा दल ने छापामारी कर एक ऑटोमोबाइल गैरेज से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया. इस मामले में गैरेज के मालिक तिलकपुर गांव निवासी रवि कुमार पिता दिनेश रजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है. छापामारी दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बेलहर मनोज प्रभाकर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी धोरैया विकास कुमार, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी अमरपुर राहुल एवं प्रखंड समन्वयक प्रथम संस्था बांका के सुधांशु शेखर शामिल थे. छापामारी में तिलकपुर गांव के बाल श्रमिक रितेश कुमार दास, पिता सुभाष दास को मुक्त कराकर अपने साथ ले गये. इस संबंध में बेलहर श्रम परिवर्तन पदाधिकारी मनोज प्रभाकर ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला में लगातार छापामारी कर बाल मजदूर को मुक्त करने का अभियान चल रही है. इसी के तहत सूचना मिली थी कि बेलहर में कई दुकानों में बाल श्रमिक को दुकानदार के द्वारा काम पर रखा गया है. इसके बाद छापामारी के लिए धावादल का गठन कर छापामारी किया गया.

सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर सीओ को दिया आवेदन

फुल्लीडुमर. खेसर थाना क्षेत्र अंतर्गत घनुआ गांव निवासी विद्यानंद मंडल ने गांव के ही प्रमोद मंडल पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुये अंचलाधिकारी को एक आवेदन देकर जमीन को अतिक्रमणमुक्त करने की मांग की है. आवेदन में कहा गया है कि 1982 में उक्त सरकारी जमीन पर बेलहर प्रखंड से किसानों के हित के लिए सरकारी योजना के तहत बोरिंग व पंपसेट भी लगाया गया था. वर्तमान में उक्त स्थल पर न ही बोरिंग और न ही पंपसेट है. आवेदन पर वार्ड सदस्य मधुकर कुमार मंडल के द्वारा हस्ताक्षर कर मामले में कार्रवाई की अनुसंशा की गयी है. वहीं प्रमोद मंडल ने बताया कि उक्त जगह खगड़ा डाड है और इससे सटे मेरा निजी जमीन और बगीचा है. जहां पर मैं एक छोटा दुकान चलाता हूं. इससे गांव के किसी व्यक्ति को कोई परेसानी नहीं है. उधर अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले में राजस्व कर्मचारी को स्थल जांच कर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है. जांच प्रतिवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

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