खूंटा गाड़ने के विवाद में हुई हत्या के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा

Published by : VINOD RAO Updated At : 11 Jun 2026 5:47 PM

विज्ञापन

30 दिसंबर 2018 को अभियुक्त परमानंद सिंह तथा दिवाकर कुमार सिंह के बीच बांस का खूंटा गाड़ने को लेकर विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर परमानंद ने कुदाल के पिछले हिस्से से दिवाकर कुमार सिंह के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये थे. घटना के बाद परिजनों ने दिवाकर सिंह को बेहतर इलाज के लिए पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां इलाज के दौरान 2 जनवरी 2019 को उनकी मौत हो गयी.

विज्ञापन

मुंगेर. मकान के आगे बांस का खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के मामले में गुरुवार को मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमृत रंजन उपाध्याय ने कांड के अभियुक्त परमानंद सिंह को दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

सजा के बिंदुओं पर हुई सुनवाई

वाद संख्या 142/2019 में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के दौरान अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनायी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अभय कुमार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा.

खूंटा गाड़ने को लेकर हुआ था विवाद

घटना के संबंध में बताया गया कि 30 दिसंबर 2018 को अभियुक्त परमानंद सिंह तथा दिवाकर कुमार सिंह के बीच बांस का खूंटा गाड़ने को लेकर विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर परमानंद सिंह ने कुदाल के पिछले हिस्से से दिवाकर कुमार सिंह के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये थे.

इलाज के दौरान हुई थी मौत

घटना के बाद परिजनों ने दिवाकर कुमार सिंह को बेहतर इलाज के लिए पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां इलाज के दौरान 2 जनवरी 2019 को उनकी मौत हो गयी. घटना के बाद संबंधित थाना में मामला दर्ज किया गया था और पुलिस जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

सात वर्ष पुराने मामले में आया फैसला

करीब सात वर्ष पुराने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

विज्ञापन
VINOD RAO

लेखक के बारे में

By VINOD RAO

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन