लोक शिकायत निवारण अधिनियम आज से

Published at :05 Jun 2016 4:18 AM (IST)
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लोक शिकायत निवारण अधिनियम आज से

नयी व्यवस्था. अब खत्म हो जायेगी जनता दरबार की परिपाटी बांका : रविवार को सूबे में लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हो जायेगा. इसके साथ ही जनता दरबार की परिपाटी समाप्त हो जायेगी. इसके स्थान पर लोग लोक शिकायत निवारण कार्यालय में लोग आवेदन दाखिल कर सकेंगे. सप्ताह में दो दिन करनी होगी सुनवाई :लोक […]

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नयी व्यवस्था. अब खत्म हो जायेगी जनता दरबार की परिपाटी

बांका : रविवार को सूबे में लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हो जायेगा. इसके साथ ही जनता दरबार की परिपाटी समाप्त हो जायेगी. इसके स्थान पर लोग लोक शिकायत निवारण कार्यालय में लोग आवेदन दाखिल कर सकेंगे.
सप्ताह में दो दिन करनी होगी सुनवाई :लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई अनुमंडल स्तर से आरंभ होगी. अनुमंडलीय कार्यालय में अनुमंडल स्तर के अधीनस्थ अधिकारी व विभागों से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी. जबकि जिला स्तरीय कार्यालय में अनुमंडल स्तर अथवा जिला स्तर के अधीनस्थ अधिकारी व विभाग की सुनवाई की जायेगी. जबकि इससे ऊपर स्तर के अधिकारियों की शिकायत विभाग स्तर पर गठित लोक शिकायत निवारण कार्यालय में की जायेगी. आवेदन प्रपत्र ‘01’ में दाखिल होंगे,
जो कार्यालय के फेसिलिटेशन सेंटर पर उपलब्ध होगा. इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा. आवेदन के साथ ही आवेदक को रिसिविंग मिल जायेगी. 08 दिनों के अंदर उसकी सुनवाई की तिथि होगी. जबकि 60 दिनों के अंदर मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा. ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध 500 से 05 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. अधिकारी को सप्ताह में कम से कम दो दिन आवेदनों की सुनवाई सुनिश्चित करनी होगी.
निष्पादन के 45 दिनों में कर सकेंगे अपील : लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा निष्पादन के उपरांत आवेदक 45 कार्यदिवस
में वरीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेंगे.
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