पलामू में 10 गोवंशीय पशुओं से लदा पिकअप जब्त, नवीनगर के एक आरोपित को भेजा गया जेल

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प्रेस वार्ता में जानकारी देते एसडीपीओ

Aurangabad News : झारखंड के पलामू में पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है. इस मामले में औरंगाबाद के दो लोगों को आरोपी बनाया गया है और एक को गिरफ्तार किया गया है.

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Aurangabad News : झारखंड के पलामू जिले की हैदरनगर थाना पुलिस ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 गोवंशीय पशुओं से लदे एक पिकअप वाहन को जब्त किया है. पुलिस ने मौके से एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं, मामले में औरंगाबाद जिले के नवीनगर और दाउदनगर क्षेत्र के दो लोगों समेत कुल तीन लोगों को आरोपित बनाया गया है. हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ल ने रविवार को प्रेस वार्ता में मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में हैदरनगर थाना कांड संख्या 61/2026 दर्ज किया गया है.

पिकअप वाहन जब्त, 10 गोवंशीय पशुओं को किया गया सुरक्षित

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पिकअप वाहन संख्या सीजी12एस-2574 को जब्त किया. वाहन पर 10 गोवंशीय पशु लदे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित रखा गया है. पुलिस के अनुसार, पशुओं के परिवहन को लेकर आवश्यक दस्तावेजों और अन्य बिंदुओं की जांच के बाद कार्रवाई की गई. मामले की जांच आगे भी जारी है.

नवीनगर के सुरेंद्र सिंह गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक हिरासत में

पुलिस ने औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना क्षेत्र के महुअरी गांव निवासी 38 वर्षीय सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे 16 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार सुरेंद्र सिंह का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ रेहला थाना कांड संख्या 118/2022 में पशुओं से संबंधित एक मामला दर्ज है.

दाउदनगर और गढ़वा के दो अन्य लोग भी आरोपित

इस मामले में दाउदनगर के पिरहीबाग निवासी गुड्डू सरफराज को भी आरोपित बनाया गया है. इसके अलावा जब्त पिकअप वाहन के मालिक, गढ़वा जिले के बरडीहा थाना क्षेत्र के आदर सेमारी गांव निवासी टमाटर अंसारी का नाम भी प्राथमिकी में दर्ज किया गया है. इस कार्रवाई में औरंगाबाद जिले से जुड़े नवीनगर और दाउदनगर क्षेत्र के दो लोगों के नाम सामने आए हैं.

विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई प्राथमिकी

पुलिस के अनुसार, आरोपितों के खिलाफ बीएनएस, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम तथा पशुओं के परिवहन से संबंधित कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस टीम की कार्रवाई में कई अधिकारी रहे शामिल

इस कार्रवाई में हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ल, हैदरनगर थाना प्रभारी तंजीलुल मन्नान समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की भूमिका रही. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.

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सुधीर कुमार सिन्हा

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By सुधीर कुमार सिन्हा

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