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हत्या के आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास

21 Aug, 2025 7:04 pm
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हत्या के आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास

जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी. 27 आर्म्स एक्ट में सात साल सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है

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औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज नवम पंकज पांडेय ने बारूण थाना कांड संख्या -179/20, एसटीआर -60/21, 179/20 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सजा सुनायी है. एपीपी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि बारूण के खजुरी फार्म निवासी काराधीन अभियुक्त राजू प्रसाद गुप्ता को भादंवि धारा -302 में सश्रम आजीवन कारावास के साथ बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी. 27 आर्म्स एक्ट में सात साल सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को आठ अगस्त को दोषी ठहराया गया था. खजुरी फार्म निवासी प्राथमिकी सूचक शिवपूजन चौधरी ने एक सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

अभियुक्तों को लगाया गया जुर्माना

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह जिला जज छह के कोर्ट में पॉक्सो वाद संख्या -14/23, देव 46/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को जुर्माना लगाया गया है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि देव सिधवा निवासी अभियुक्त प्रकाश कुमार और चिंता देवी को भादंवि की धारा -323 में दोषी करार देते हुए एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. भादंवि की धारा 504 में भी दोनों को एक-एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 22 मार्च 2009 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUDHIR KUMAR SINGH

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