औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में चुनाव 10 मई को

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Mar 2014 2:58 AM

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औरंगाबाद कार्यालय : चुनाव आयोग द्वारा 2014 में होने वाले 16 वीं लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. इससे संबंधित बुधवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा द्वारा प्रेस वार्ता की गयी. इसमें औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के होने […]

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औरंगाबाद कार्यालय : चुनाव आयोग द्वारा 2014 में होने वाले 16 वीं लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. इससे संबंधित बुधवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा द्वारा प्रेस वार्ता की गयी. इसमें औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के होने वाले चुनाव की जानकारियां दी गयी.

डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि बुधवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, इसे उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की कडी नजर रहेगी. डीएम ने यह भी बताया कि बुधवार को ही राजनीतिक पार्टी के साथ एक बैठक की गयी है. इसमें चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से संबंधित जो भी निर्देश दिये गये है, उसकी जानकारियां दी गयी. चुनाव लड.ने वालों पर आज से ही उनके खर्च पर निगाह रखी जा रही है.

13 को अधिसूचना

औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के चुनाव के लिए 13 मार्च को अधिसूचना जारी होगी. उसी दिन से उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे. नामांकन की अंतिम तिथि 20 मार्च होगी. 21 मार्च को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जायेगी. 24 मार्च तक नाम वापस लिये जायेंगे और 10 मई को मतदान कराया जायेगा. 16 मई को मतों की गिनती की जायेगी.

जुलूस व सभा के लिए लेनी होगी अनुमति

चुनाव में जुलूस, प्रदर्शन, रैली, सभा के लिए एसडीओ से अनुमति लेना जरूरी है. जिलाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेने के उपरांत ही कोई भी प्रचार-प्रसार का कार्य प्रत्याशी करेंगे. वाहनों के उपयोग के लिए भी प्रत्याशी को अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी.

मकान मालिक देंगे अनुमति

लोकसभा चुनाव में सरकारी भवन या संपत्ति का उपयोग करने पर तो प्रतिबंध है ही. प्राइवेट मकान का भी कोई दल या प्रत्याशी उपयोग करते है तो उन्हें मकान मालिक से अनुमति लेनी होगी. यह अनुमति से संबंधित कागजात प्रत्याशी के पास रहेगा और किसी भी समय उनका जांच की जा सकती है.

नामांकन फॉर्म में सभी कॉलम भरना अनिवार्य

चुनाव लड.ने वाले प्रत्याशी को इस बार नामांकन फार्म का सभी कॉलम भरना अनिवार्य है. जिलाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने बताया है कि इस बार लोक सभा चुनाव में प्रत्याशी को एक ही अफडिविट देना होगा. लेकिन उसमें जितने भी कॉलम है उसे भरना होगा. अगर कोई प्रत्याशी किसी कॉलम को खाली छोड.ते है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें नोटिस भेजा जायेगा. और फिर उनसे उस कॉलम को भरवाया जायेगा.

प्रत्याशी का अलग बैंक एकाउंट जरूरी

चुनाव लड.ने वाले प्रत्याशी को एक नया एकाउंट खोलना होगा. उसी एकाउंट से वे चुनाव में खर्च करेंगे. जिला निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी द्वारा खोले गये एकाउंट में चुनाव में खर्च होने वाले पैसे भी जमा होंगे, और खर्च भी होंगे. चुनाव खर्च का तीन बार ब्योरा देना होगा. इसके लिए आब्जर्बर होंगे, जो इनके खर्च की जांच करेंगे. वह चुनाव खर्च पर सरसरी निगाह भी रखेंगे.

70 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

चुनाव में कोई भी प्रत्याशी इस बार 70 लाख रुपये खर्च कर सकते है. इससे अधिक खर्च करने की उन्हें अनुमति चुनाव आयोग ने नहीं दी है. लेकिन खर्च होने वाले पैसे कहां से आ रहे है या कहां से लिए गये, इसका उन्हें पूरी जानकारी देनी होगी.

हर शनिवार को होगी बैठक

लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टी या चुनाव लड.ने वाले प्रत्याशियों की बैठक हर शनिवार को होगी. यह जानकारी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी ने देते हुए बताया कि बैठक में चुनाव से संबंधित पूरी जानकारियां प्राप्त की जायेगी.

10 व 11 को आर्म्स का होगा सत्यापन

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आर्म्स रखने वाले को 10 व 11 मार्च को अपने आर्म्स का सत्यापन करवानी है. जिलाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि है क आर्म्स का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध है. आर्म्स लेकर नहीं चलना है, और यदि कोई इसका उल्लंघन करते है तो उस पर कार्रवाई होगी.

बीएलओ घर-घर पहुंचायेंगे फोटो वोटर स्लिप

इस बार मतदाताओं के घर-घर फोटो वोटर स्लिप पहुंचाया जायेगा. यह कार्य बीएलओ द्वारा की जायेगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इससे मतदाता को मतदान करने के पहले यह जानकारी मिल जायेगी कि हमारा नाम किस जगह पर है और हमें किस मतदान केंद्र पर मतदान करना है.

नौ को लगाया जायेगा नाम जोड.ने के लिए कैंप

मतदाताओं का नाम जोड.ने का कार्य अभी भी जारी है. नौ मार्च तक इसकी अंतिम तिथि है. नौ मार्च को सभी मतदान केंद्रों पर एक स्पेशल कैंप लगाया जायेगा. इसमें बीएलओ भी रहेंगे, और उस दिन कोई भी नाम जोड.ने से संबंधित त्रुटियां होगी तो उसका निराकरण किया जायेगा. प्रेस वार्ता में उप निर्वाची पदाधिकारी जय किशोर सिंह, डीपीआरओ राजेश कुमार उपस्थित थे.

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