एक क्लिक पर मिलेगा केस का ब्योरा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Feb 2014 5:41 AM
औरंगाबाद (कोर्ट) : अब मुवक्किलों को अपने मुकदमें से संबंधित जानकारी के लिए न्यायालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब उन्हें बस एक क्लिक पर ही अपने मुकदमे से संबंधित जानकारी मिले जायेगी. मुवक्किलों को केस से संबंधित सिर्फ जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि देश के किसी भी कोने से वे अपने केस […]
औरंगाबाद (कोर्ट) : अब मुवक्किलों को अपने मुकदमें से संबंधित जानकारी के लिए न्यायालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब उन्हें बस एक क्लिक पर ही अपने मुकदमे से संबंधित जानकारी मिले जायेगी.
मुवक्किलों को केस से संबंधित सिर्फ जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि देश के किसी भी कोने से वे अपने केस की अगली तारीख, गवाही व फैसले आदि का पिंट्र आउट भी इंटरनेट के माध्यम से निकाल सकते हैं. पेपर लेस कार्य करने के उद्देश्य से औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय द्वारा केस से संबंधित जानकारी सीआइएस (केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम) के आधार पर प्रतिदिन इंटरनेट पर अपलोड किया जायेगा, जिसकी जानकारी मुवक्किल इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं.
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि कोई भी मुवक्किल अपने मुकदमे से जुड़ी सूचना इमेल आइडी ‘इकोर्टस. जीओवी. इन/सर्विसेज’ के माध्यम से प्राप्त कर सकते है. सूचना प्राप्त करने के लिए इस इमेल आइडी पर जाकर पहले राज्य का चयन करना होगा. इसके बाद जिले का चयन करते हुए उस पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद जिस न्यायालय से संबंधित केस है उसका चयन करने के बाद उन्हें सारी जानकारी उपलब्ध हो जायेगी. न्यायालय में पेपर लेस वर्क हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है.
इसके लिए प्रतिदिन सीआइएस के आधार पर केस स्टेटमेंट को इस इमेल आइडी पर अपलोड किया जायेगा. इस इमेल आइडी पर जिस तारीख को सर्च किया जा रहा है, उस तारीख के साथ-साथ उसके पिछले दिन की भी जानकारी ली जा सकती है.
खुलेगा न्यायिक सेवा केंद्र
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि न्यायालय में पूरी तरह से पेपर लेस काम हो, इसके लिए एक न्यायिक सेवा केंद्र खोला जायेगा. न्यायालय के ही कर्मी को प्रशिक्षण देकर दक्ष बना कर इस केंद्र पर बैठाया जायेगा. फिलहाल न्यायालय के कर्मियों को दूसरे स्थानों पर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है.
मुवक्किल इस इमेल आइडी के माध्यम से कई जानकारी ले सकते हैं. मसलन मुकदमें की अगली तारीख कब है, केस में सुनवाई क्या हुई, गवाही किनकी हुई तथा फैसला क्या हुआ. न्यायालय में जो कांड दर्ज है उसकी जानकारी प्राप्त करने के साथ उससे जुड़ी पिंट्र आउट भी निकालने की व्यवस्था ऑनलाइन की जायेगी.
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