17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

योजनाओं का लाभ देने के लिए करें त्वरित कार्रवाई

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर हुई समीक्षा बैठक अरवल ग्रामीण : जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में हुई. बैठक में इस अधिनियम के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं को पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराने का […]

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर हुई समीक्षा बैठक

अरवल ग्रामीण : जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में हुई. बैठक में इस अधिनियम के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं को पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी दिलेंद्र कुमार को निर्देश दिया कि मृत्यु या हत्या होने पर तत्काल उस परिवार को तीन हजार रुपये कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत सुलभ कराया जाये. इसके बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए त्वरित कार्रवाई करें. जिससे की पीड़ित परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़े और उन्हें आगे का काम करने में मदद मिले.
अत्याचार निवारण अधिनियम के सदस्य जाेहन राम ने शिकायत किया कि माली स्थित पीएनबी के मैनेजर द्वारा खाता नहीं खोला जा रहा है. डीएम ने उनकी शिकायत पर अग्रणी बैंक प्रबंधक को बैंक मैनेजर के कार्यकलाप की जांच प्रतिवेदन देने के लिए कहा. उक्त सदस्य ने अपने गांव में स्कूल खोलने के लिए भी आवेदन दिया.
बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी ने छह पीड़ित परिवारों की सूची अत्याचार राहत अनुदान उपलब्ध कराने के लिए जिला सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी में रखा. पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार मिश्र को भी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज केस का शीघ्र अनुसंधान करने को कहा .
एससीएसटी अधिनियम में पूर्व में 22 धाराएं थी जो अब बढ़कर 45 धाराएं हो गयी है. इसका भी बारीकी से अध्ययन के साथ कार्रवाई करने की बात कही गयी. बैठक में सांसद प्रतिनिधि अरुण कुमार सिंह उर्फ बटेर, जोहन राम, आनंद कुमार वर्मा, अधिवक्ता मनोज कुमार, राज नारायण चौधरी, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें