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सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत

Updated at : 08 May 2024 10:04 PM (IST)
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सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत

ट्रक की टक्कर से गयी जान

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परवाहा. बुधवार की अल सुबह रानीगंज-अररिया मुख्य मार्ग पर रानीगंज थाना क्षेत्र के छतियौना पंचायत रेही मोड़ के समीप ट्रक ने एक बैलगाड़ी में टक्कर मार दिया जिससे बैलगाड़ी चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी. जबकि एक बैल की भी मौत हो गयी. मृतक की पहचान रानीगंज थाना क्षेत्र कुपाड़ी पंचायत वार्ड संख्या बसगड़ा निवासी योगानंद मंडल (50) पिता नित्यानंद मंडल के रुप में हुई है. घटना के बाद रानीगंज पुलिस व अररिया 112 पुलिस वाहन में शामिल सुनील उपाध्याय ने पहुंचकर शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक बुधवार की अल सुबह रानीगंज थाना क्षेत्र कुपाड़ी पंचायत वार्ड संख्या 07 निवासी योगानंद मंडल अपने बैलगाड़ी पर बांस लोड कर बसगड़ा गांव से अररिया जा रहा था. किराना सामान लोडेड ट्रक संख्या बीआर 01 जीएफ 8197 रानीगंज से अररिया जा रहा था. अनियंत्रित होकर ट्रक ने पीछे से बैलगाड़ी को धक्का मार दिया. इसके बाद ट्रक पेड़ से टकरा गयी. जिसके कारण ट्रक सड़क के किनारे पलट गयी. घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद मौके का फायदा उठाकर ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया.

पैसे का प्रलोभन देकर नाबालिग से शादी रचाने आये तीन लोग गिरफ्तार

नरपतगंज.

प्रखंड क्षेत्र के रेवाही पंचायत के वार्ड संख्या 01 खाबदह डुमरिया गांव में पैसे का प्रलोभन देकर एक नाबालिग लड़की को शादी कर बेचने का प्रयास किया. हालांकि नाबालिग लड़की के चाचा की सूचना पर नरपतगंज पुलिस ने शादी करने से पूर्व हरियाणा से पहुंचे तीन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया. जहां आवश्यक पूछताछ के बाद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए गिरफ्तार तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. गिरफ्तार में हरियाणा के जिला पलवल टिकरी निवासी कमल सिंह पिता वेदराम, हेमंत कुमार पिता वेदराम व मो हामिद पिता धुरूप खान बताया जा रहा है. तीनों एक साथ नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के रेवाही पंचायत के खाबदह डुमरिया गांव पहुंचे. जहां पर शादी के बाद नाबालिग लड़की को बेचने के लिए रुपये का प्रलोभन देकर शादी रचाने का प्रयास कर रहे थे. इस बात की जानकारी नाबालिग लड़की के चाचा को हुई. इसके बाद चाचा ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी. सूचना पर पहुंचे पुलिस टीम ने तीनों से पूछताछ किया. जहां संतोषजनक जवाब व अलग-अलग जानकारी देने के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं मामले में लड़की के चाचा के द्वारा नरपतगंज थाना कांड संख्या 251 के तहत 11 बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराया गया. मामले को लेकर थानाध्यक्ष कुमार विकास ने बताया कि बाल विवाह अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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