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पुत्री की हत्या करने पर दोषी मां को सुनायी फांसी की सजा

Updated at : 27 Nov 2025 7:52 PM (IST)
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पुत्री की हत्या करने पर दोषी मां को सुनायी फांसी की सजा

लगाया 60 हजार रुपये का जुर्माना

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मां को प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर मां ने कर दी बेटी की हत्या

अररिया. स्पीडी ट्रायल के तहत न्यायमंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार की अदालत ने दोषी मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे जाने की बात पर मां ने राज छिपाने के लिए अपनी 10 वर्षीय बेटी शिवानी कुमारी की निर्मम हत्या कर दी. हत्या का मामला प्रमाणित होने पर जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के रामपुर कोसकापुर वार्ड संख्या 05 की रहने वाली 35 वर्षीय मां पूनम देवी पति चंदन सिंह को फांसी की सजा सुनायी गयी है. न्यायाधीश रवि कुमार ने अपने आदेश में दर्शाया है कि दोषी मां के गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाये, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाये. इसके अलावा न्यायाधीश रवि कुमार ने विभिन्न धाराओं में 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा एसटी 582/2023 में सुनायी गयी है. एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने आगे बताया कि दोषी महिला पूनम देवी अपने प्रेमी रूपेश सिंह से अपने घर पर बराबर छिप-छिप कर मिलती थी. दिनांक 21 जून 2023 को जब पूनम देवी व प्रेमी रूपेश सिंह के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो पूनम देवी की 10 वर्षीय बेटी शिवानी कुमारी ने दोनों को देख लिया. बेटी ने मां के इस घिनौने कृत्य की जानकारी अपने पिता को देने की बात कही, जिसपर पूनम देवी ने गुस्सा में आकर उसे जान मारने की धमकी दी. इसके बाद पूनम देवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पुत्री शिवानी कुमारी की हत्या की साजिश रचने लगी.

मछली में कीटनाशक मिला कर खिला दिया, फिर कर दी हत्या

इस बीच पूनम देवी का पति जब पंजाब से घर आने वाला था, जिससे पूनम देवी की घबराहट बढ़ गयी थी. दिनांक 10 जुलाई 2023 को पूनम देवी ने मछली व कीटनाशक दवा मिला दिया और उस जहरीले मछली को अपनी पुत्री शिवानी कुमारी को खिला दिया. मछली खाने के कुछ देर के बाद शिवानी कुमारी बेहोश हो गयी, इसके बाद पूनम देवी ने चाकू से शिवानी के गले में मारा व पेट में चाकू घोंपकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. इतना ही नहीं शव को जलावन घर में रखे मक्का के ढेर में छिपा दिया. चाकू व घर में गिरे खून को अच्छी तरह साफ कर दिया व शिवानी को खोजने का नाटक करने लगी. जबकि शव को भी पूनम देवी ने ही खोजा.

मेडिकल साक्ष्य से चला चाकू से मारे जाने का पता

एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने जानकारी दी कि चिकित्सीय साक्ष्य से मालूम हुआ कि शिवानी की मृत्यु उसके गले, चेहरे व पेट में जख्म से हुई है. वहीं एपीपी ने यह भी बताया कि मृतका शिवानी कुमारी का विसरा एफएसएल भागलपुर में जांच के लिए भेजा गया तो उसके विसरा में डिकोलरस नामक ओरगेंनोफोरस पेस्टीसाइड पाया गया. जो एक जहरीला पदार्थ है. जिसका प्रयोग कीटनाशक में होता है.

चौकीदार के बयान पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

इस मामले में नरपतगंज थाना में पदस्थापित चौकीदार संख्या 06/07 भगवान कुमार पासवान ने नरपतगंज थाना कांड संख्या 380/2023 दिनांक 11 जुलाई 2023 दर्ज हुआ. कोर्ट में आइओ ने 22 सितंबर 2024 को आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायाधीश ने 01 दिसंबर 2023 को आरोप गठन किया. आरोप गठन के बिंदु पर दोषी मां ने अपने आप को बेकसूर बताया था. इसके बाद 02 जनवरी 2024 से अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ किया गया. सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश रवि कुमार ने पूनम देवी को दोषी पाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता किशोर कुमार दास ने अपना पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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