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Love Story: प्रेमिका की गवाही से प्रेमी को मिला इंसाफ, हत्या के दोषी आठ लोगों को उम्रकैद

Updated at : 10 Jul 2024 3:10 PM (IST)
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Love Story: प्रेमिका की गवाही से प्रेमी को मिला इंसाफ, हत्या के दोषी आठ लोगों को उम्रकैद

Love Story: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने लव स्टोरी में छोटू कुमार की हत्या के मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सबको उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया है.

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Love Story: अररिया. एक प्रेमिका ने अपने परिवार वालों द्वारा प्रेमी की हत्या के केस में चश्मदीद गवाही देकर अपने पिता, भाई, जीजा और भाभी समेत आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा दिलवा दी है. अररिया के बहुचर्चित लव स्टोरी में प्रमिका के परिवार वालों ने जुलाई 2022 में शादी के नाम पर छोटू को घर बुलाकर मार दिया था. निर्मम तरीके से की गई इस हत्या में छोटू को पहले तो जमकर पीटा गया, फिर बिजली के करंट का झटका दिया गया. छोटू के नाखून तक उखाड़ लिए गए थे. इस घटना के बाद प्रेमिका अपने घर को छोड़ छोटू के परिवार के साथ रहने लगी और छोटू के परिवार वालों ने ही उसकी शादी करवाई.

उम्रकैद की सजा के साथ आर्थिक दंड भी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने लव स्टोरी में छोटू कुमार की हत्या के मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा पानेवाले दोषियों में प्रमिका के पिता धीरेंद्र यादव, भाई रविकांत यादव और शशिकांत यादव, बहनोई पवन यादव और मिथिलेश यादव, भाभी रूबी देवी के अलावा चंदन यादव और निर्भय यादव शामिल हैं. कोर्ट ने सबको उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया है.

जुलाई 2022 को हुई थी छोटू की हत्या

कोर्ट ने यह फैसला रानीगंज थाना में दर्ज केस में दिया है. छोटू के पिता उमेश यादव ने केस दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रेम प्रसंग में 6 जुलाई 2022 को छोटू कुमार की हत्या हुई थी. बरहुआ वार्ड संख्या चार के धीरेंद्र यादव के घर में छोटू को बंद कर पहले लाठी- डंडा और रॉड से पीटा गया और फिर करंट लगाकर हत्या कर दी गई थी. छोटू की प्रेमिका प्रेमी को न्याय दिलाने के लिए परिवार के खिलाफ हो गई. मामले में एपीपी प्रभा कुमारी ने फांसी की सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने कोर्ट से कम से कम सजा देने की गुहार लगाई थी.

छोटू के परिवार ने ही करवाई प्रेमिका की शादी

मामला रानीगंज थाना क्षेत्र के दो गांव बरहुआ और रहरिया से जुड़ा है. दोनों गांव के बीच 35 किलोमीटर की दूरी है. बरहुआ के धीरेंद्र यादव की 19 साल की बेटी और रहरिया के 22 साल के छोटू के बीच फोन पर बातचीत की शुरुआत हुई जो जो प्यार में बदल गई. छोटू हत्याकांड के बाद प्रमिका ने कहा था कि उसके परिवार को दोनों के रिलेशनशिप की बात पता चल गई थी. घरवालों ने शादी के लिए छोटू को फोन करके बुलाया. छोटू आया तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया. रात भर बुरी तरह छोटू की पिटाई की और फिर बिजली का करंट लगाकर हत्या कर दी.

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छोटू के भाई से हुई शादी

मामले में प्रमिका ने अपने पिता, भाई, भाभी और जीजा पर हत्या का सीधा आरोप लगाया था. आरती छोटू के दाह संस्कार में भी शामिल हुई थी. छोटू की मौत के बाद वो अपने घर और परिवार को छोड़कर छोटू के घर पर ही रहने लगी. उसकी शादी छोटू के बड़े भाई मोनू से हुई है, जो छोटू के परिवार ने कराई. वह अब अपनी ससुराल भरगामा प्रखंड के रहड़िया गांव में ही रह रही है.

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Ashish Jha

लेखक के बारे में

By Ashish Jha

डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में बंगाल में कार्यरत. बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.

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