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पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

Updated at : 20 Nov 2025 8:10 PM (IST)
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पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

50 हजार का लगाया जुर्माना भी

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अररिया. न्यायमंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार की अदालत ने दहेज में बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर जहर देकर पत्नी की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के टिकुलिया बस्ती के कार्तिक सहनी उर्फ सूरजू साहनी पिता सत्यनारायण सहनी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा एसटी 08/2022 में दिया गया है. घटना के संबंध में सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि 12 जनवरी 2022 की 06 बजे सुबह आरोपी पति अपने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज में बाइक नहीं मिलने पर पत्नी सरस्वती देवी को जहर खिलाकर व गला दबाकर हत्या कर दिया था. मृतका के पिता ने आरोपी पति सहित अन्य 02 महिलाओं के विरुद्ध जोगबनी थाना कांड संख्या 08/2022 दर्ज कराया था. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी पति कार्तिक सहनी उर्फ सूरजू सहनी को दोषी पाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता रविंद्र विश्वास ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRAPHULL BHARTI

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