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बीयर तस्कर को पांच साल की सजा

Updated at : 28 Nov 2025 8:23 PM (IST)
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बीयर तस्कर को पांच साल की सजा

तस्कर को एक लाख रुपये लगाया जुर्माना

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अररिया. न्याय मंडल अररिया के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने स्पीडी ट्रॉयल के तहत 48 लीटर बीयर बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर वार्ड 01 का रहने वाला 40 वर्षीय महेश यादव पिता अशर्फी यादव को पांच साल की सजा सुनायी है. वहीं दोषी को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नही करने पर 06माह का साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा उत्पाद स्पेशल 1290/2024 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि 24 मार्च 2024 को गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक राम लाल लक्ष्मीपुर चौक लक्ष्मीपुर गांव के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. तभी बाइक पर सवार एक व्यक्ति को आते हुए देखा गया. उसके अन्य पर उसे रोका गया, पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम महेश यादव बताया. बाइक की विधिवत तलाशी लिया गया. तलाशी के क्रम में बाइक पर बंधे कुल 02 बोरे से कुल 48 लीटर अवैध बीयर बरामदगी हुआ. मामले को लेकर अररिया मद्य निषेध थाना कांड संख्या 125/2024 दर्ज किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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