शाह मामले पर हाईकोर्ट ने कहा, BCCI अफवाहों के आधार पर किसी खिलाड़ी को निलंबित नहीं कर सकता

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय का मानना है कि बीसीसीआई अफवाहों के आधार पर किसी खिलाड़ी पर गंभीर आरोप लगाकर निलंबित नहीं कर सकता और अदालत ने देश की सर्वोच्च क्रिकेट संस्था से क्रिकेटर हिकेन शाह की इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर गौर करने के लिये कहा. मुंबई के बल्लेबाज शाह को […]
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय का मानना है कि बीसीसीआई अफवाहों के आधार पर किसी खिलाड़ी पर गंभीर आरोप लगाकर निलंबित नहीं कर सकता और अदालत ने देश की सर्वोच्च क्रिकेट संस्था से क्रिकेटर हिकेन शाह की इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर गौर करने के लिये कहा. मुंबई के बल्लेबाज शाह को जुलाई 2015 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने निलंबित कर दिया था.
उन्हें खिलाडियों के लिये भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया था. शाह ने निलंबन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. इस क्रिकेटर ने हाल में क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा.
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