बिहार-झारखंड सीमा पर खनिज परिवहन नियम सख्त, ट्रांजिट पास जरूरी

Published by : YUVRAJ RATAN Updated At : 07 Jun 2026 8:00 AM

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Nawada News : खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाने की कवायद, ISTP पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

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Nawada News : बिहार-झारखंड सीमा पर खनिज परिवहन को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है. अब झारखंड से बालू, पत्थर सहित अन्य लघु खनिज लेकर बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) लेना अनिवार्य होगा. यह नियम 10 जून से प्रभावी हो जाएगा. जिला खनन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था लागू की जा रही है. इसके तहत बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी खनिज लदे वाहनों को ISTP पोर्टल के माध्यम से ट्रांजिट पास प्राप्त करना होगा.

बिना ISTP पंजीकरण वाहन नहीं चलेंगे

उन्होंने बताया कि विभाग ने शुल्क भी निर्धारित कर दिया है. इसके तहत 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा 85 रुपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहनों का पंजीकरण ISTP पोर्टल पर कराना अनिवार्य होगा. पंजीकरण के बाद मिलने वाले लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से वाहन मालिक पोर्टल पर लॉगिन कर ट्रांजिट पास से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से खनिज परिवहन में पारदर्शिता आएगी और अवैध खनन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

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