Unlock 1.0: जानिए क्या खुल रहा है और कब से

Updated at : 30 May 2020 10:11 PM (IST)
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Unlock 1.0: जानिए क्या खुल रहा है और कब से

गृह मंत्रालय ने शनिवार को लॉकडाउन 5 को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किए गए है जिसमें देश को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात की गयी है.लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त होगा.हालांकि, लॉकडाउन पूरे देश के कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा.जहां केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी.

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Lockdown 5 Guideline : गृह मंत्रालय ने शनिवार को लॉकडाउन 5 को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किए गए है जिसमें देश को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात की गयी है.लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त होगा.हालांकि, लॉकडाउन पूरे देश के कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा.जहां केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी.

क्या और कब से खुल जाएगा

पहला चरण – धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी.

दूसरा चरण -स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान आदि को राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के साथ विचार- विमर्श के बाद खोला जाएगा.अभिभावकों और अन्य संबंधित लोगों चर्चा के आधार पर अंतिम फैसला जुलाई में लिया जाएगा.

तीसरा चरण – अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेंट्रो सेवा ,सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क के बहाली का निर्णय स्थिति के आकलन के आधार पर तय किया जाएगा.

* सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल/मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक और अन्य बड़े कार्यक्रम स्थिति का आकलन करने के बाद उन्हें नये सिरे से शुरू किया जाएगा.

* एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी.

* नाइट कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी गयी है अब रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा.जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा

*घरेलू उड़ानों, स्पेशल ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन लगातार जारी रहेगा लेकिन दिशा-निर्देशों के पालन के साथ.

* कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक लागू रहेगा.कंटेनमेंट जोन जिले के डीएम द्वारा तय किए जाएंगे जिसमें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा.

*कंटेनमेंट जोन में एक नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा जिसमें लोगों को बहार और अंदर जाने की अनुमित नहीं होगी.केवल आवश्यक और मेडिकल सुविधाओं को छोड़कर

*65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ,सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिला,और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी जाती है.आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर

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