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मंत्रालयों और सरकारी विभागों में गठित की जाए यौन उत्पीड़न समिति, केंद्र-राज्य सरकारों को SC का निर्देश

अदालत ने अपने निर्देश में कहा कि शीर्ष और राज्य स्तर पर पेशेवरों के सभी वैधानिक निकायों (डॉक्टरों, वकीलों, वास्तुकारों, चार्टर्ड एकाउंटेंट, इंजीनियरों, बैंकरों और अन्य पेशेवर), विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्रशिक्षण केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम द्वारा भी की जाए.

By Prabhat Khabar Digital Desk
Updated Date
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश
फोटो : सोशल मीडिया

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