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महिला कांग्रेस नेता ने 4 मंजिला घर राहुल गांधी के नाम किया, पीएम मोदी पर बोला हमला

कांग्रेस सेवादल की अध्यक्ष राजकुमारी गुप्ता का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह मकान का पेपर अपने हाथ में लिये दिख रही हैं. इस वीडियो को कांग्रेस सेवादल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया.

दिल्ली महिला कांग्रेस सेवादल की अध्यक्ष राजकुमारी गुप्ता ने मंगोलपुरी इलाके में अपने घर को राहुल गांधी के नाम कर दिया है. उन्हें यह घर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय मिला था. कांग्रेस की महिला नेता ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला किया.

राहुल जी को घर से निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल से नहीं : राजकुमारी गुप्ता

कांग्रेस सेवादल की अध्यक्ष राजकुमारी गुप्ता का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह मकान का पेपर अपने हाथ में लिये दिख रही हैं. इस वीडियो को कांग्रेस सेवादल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया. मकान राहुल गांधी के नाम करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया. उन्होंने कहा, मोदी जी, राहुल जी को घर से निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल से नहीं.

राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस

गौरतलब है कि आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी करार दिये जाने के मद्देनजर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस भेजकर 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा है.

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राहुल गांधी ने नोटिस का दिया जवाब

पिछले दिनों राहुल गांधी ने बंगला खाली करने को लेकर भेजे गये नोटिस का जवाब दिया था. राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा कि लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद अपने सरकारी बंगले को खाली करने के संबंध में वह अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए सचिवालय के पत्र में दिये गये विवरण का पालन करेंगे. राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन स्थित बंगले को खाली करने के संबंध में 27 मार्च, 2023 को मिले पत्र के लिए सचिवालय का आभार जताते हुए कहा, पिछले चार कार्यकाल से लोकसभा सदस्य होने के नाते, यह जनता का जनादेश है, जिसके प्रति मैं यहां बिताये समय की सुखद स्मृतियों का ऋणी हूं. राहुल गांधी इस बंगले में 2005 से रह रहे हैं.

सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई

मालूम हो सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई थी.

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