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राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, अब RSS ने ठोका मानहानि का केस, जानें क्या है मामला

आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया के वकील ने बताया, उनके मुवक्किल ने आरएसएस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया है.

मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा और संसद की सदस्यता चली जाने के बाद भी राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ’21 वीं सदी के कौरव’ वाले बयान पर हरिद्वार की एक अदालत में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है.

राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज

आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया के वकील ने बताया, उनके मुवक्किल ने आरएसएस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया है.

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस पर दिया था विवादित बयान

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस साल 9 जनवरी को हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरोप लगाया था, 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और शाखा चलाते हैं. उनके साथ देश के दो से तीन सबसे अमीर लोग खड़े हैं.

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12 अप्रैल को कोर्ट में होने होगा राहुल को पेश

न्यायाधीश शिव सिंह ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल 2023 को अग्रिम सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भदौरिया के वकील ने कहा, राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना 21वीं सदी के कौरवों से की है. यह उनका अभद्र भाषण है जो उनकी मानसिकता को उजागर करता है. आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि जब भी देश में कोई आपदा आई है, उसने मदद के लिए आगे आएं.

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा

गौरतलब है कि राहुल गांधी को हाल ही में सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम टिप्पणी के लिए दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया और दो साल की सजा सुनाई. सजा सुनाये जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया.

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