इंद्राणी को जमानत नहीं, लेकिन निजी अस्पताल में करा सकती हैं इलाज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Apr 2016 9:53 PM
मुंबई : विशेष सीबीआई अदालत ने आज यहां शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश एच एस महाजन ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें दी जाने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं के बारे में निर्देश दिये. उन्होंने अपने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी. न्यायाधीश ने […]
मुंबई : विशेष सीबीआई अदालत ने आज यहां शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश एच एस महाजन ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें दी जाने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं के बारे में निर्देश दिये.
उन्होंने अपने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इंद्राणी निजी अस्पतालों में निजी डाक्टर से निजी इलाज करा सकती हैं.” अदालत ने कहा कि उसने उनके भोजन के बारे में भी निर्देश दिये हैं और डाक्टरों का एक पैनल उनकी जांच करेगा और रिपोर्ट सीधे अदालत को भेजी जाएगी.
इंद्राणी की जमानत याचिका में कहा गया कि वह ‘क्रोनिक स्माल वेसल्स इनकेमिक चेंजेस’ बीमारी से पीडित हैं और इसके कारण उनके मस्तिष्क को आक्सीजन की आपूर्ति बंद हो सकती है जिससे मस्तिष्काघात से जिंदगी खतरे में पड़ सकती है.
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