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UP सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए सिर्फ दो दिन : सुप्रीम कोर्ट

Updated at : 14 Dec 2015 3:09 PM (IST)
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UP सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए सिर्फ दो दिन : सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ / नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश की सरकार को लोकायुक्त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी फटकार मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि बुधवार तक लोकायुक्त की नियुक्ति करे यूपी सरकार. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी चेताया है कि यदि […]

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लखनऊ / नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश की सरकार को लोकायुक्त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी फटकार मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि बुधवार तक लोकायुक्त की नियुक्ति करे यूपी सरकार. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी चेताया है कि यदि नियुक्ति नहीं हुयी तो इसके गंभीर परिणाम यूपी सरकार को भुगतने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर यूपी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति करने में नाकाम रहते हैं तो हम तो हम आदेश में लिखेंगे कि मुख्यमंत्री,राज्यपाल और इलाहाबाद के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपने कर्तब्य के निर्वहन में पूरी तरह असफल रहे. गौरतलब हो कि इससे पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए. हालांकि निर्देश के बावजूद भी यूपी सरकार यह नहीं कर पायी. कोर्ट ने हाल में इसी महीने उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी करके लोकायुक्त की नियुक्त अबतक नहीं करने के मसले पर जवाब मांगा था.

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