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अदालत ने कांग्रेस विधायक अजय राय की जमानत याचिका खारिज की

Updated at : 01 Dec 2015 9:44 PM (IST)
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अदालत ने कांग्रेस विधायक अजय राय की जमानत याचिका खारिज की

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दर्ज कराये गये मामलों के संबंध में कांग्रेस के विधायक अजय राय की जमानत याचिका खारिज कर दी। हिन्दू धार्मिक नेताओं द्वारा एक जुलूस के दौरान सितंबर में वाराणसी में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने ये मामले दर्ज कराये थे. न्यायमूर्ति राजेश दयाल […]

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इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दर्ज कराये गये मामलों के संबंध में कांग्रेस के विधायक अजय राय की जमानत याचिका खारिज कर दी। हिन्दू धार्मिक नेताओं द्वारा एक जुलूस के दौरान सितंबर में वाराणसी में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने ये मामले दर्ज कराये थे.
न्यायमूर्ति राजेश दयाल खरे ने 23 नवंबर को यह आदेश पारित करते हुए कहा कि कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिये गये और सात अक्तूबर से जेल में बंद राय की जमानत याचिका में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों द्वारा आहूत ‘प्रतिकार’ रैली के दौरान वाराणसी में सात अक्तूबर को हिंसा भडक गई थी। पुलिस ने गंगा में गणेश भगवान की मूर्ति के विर्सजन के दौरान 22 . 23 सितंबर की दरमियानी रात को लाठीचार्ज किया था.
भारतीय दंड संहिता के तहत डकैती, गैरकानूनी जमावडा, लोक सेवक को ड्यूटी करने में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचंाने से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी में राय का नाम भी शामिल था.
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