SC ने दयानिधि मारन को CBI के समक्ष पेश होने का दिया निर्देश
Updated at : 27 Nov 2015 2:01 PM (IST)
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नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूछताछ के लिए पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन से सात दिन के लिए सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए कहा. हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में मारन को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को विस्तार दे दिया. सीबीआई ने दयानिधि मारन पर आरोप लगाया […]
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नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूछताछ के लिए पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन से सात दिन के लिए सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए कहा. हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में मारन को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को विस्तार दे दिया.
सीबीआई ने दयानिधि मारन पर आरोप लगाया है कि बतौर दूरसंचार मंत्री मारन ने अपने पद का दुरुपयोग किया गया है. उन्होंने चेन्नई में अपने आवास पर अनाधिकृत तौर पर टेलिफोन एक्सचेंज बनाया था. इसके अलावा उनपर यह भी आरोप है कि मारन के भाई कलानिधि मारन जो कि सन टीवी के मालिक हैं को लाभ पहुंचाने के लिए सैकड़ो केबल्स का प्रयोग किया गया जिससे डाटा ट्रांसफर किया जाता है.
आपको बता दें कि दयानिधि मारन 2004 से 2007 तक संचार मंत्री थे. अपनी दलीलों में मारन ने यह दावा किया था सीबीआई उनकी छवि धूमिल करने के लिए उनकी जमानत रद्द करने की मांग कर रही है.
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