सिख विरोधी दंगों पर सोनिया गांधी के खिलाफ अमेरिकी अदालत में फैसला सुरक्षित

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Aug 2015 3:21 PM

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न्यूयार्क : अमेरिका की संघीय अपीली अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा. अमेरिकी अदालत के तीन जजों की पीठ ने मौखिक दलीलें सुनीं. जिरह में इस बात पर बहस की गयी कि क्या सोनिया के खिलाफ मुकदमा आगे चलाने की अनुमति दी […]

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न्यूयार्क : अमेरिका की संघीय अपीली अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा. अमेरिकी अदालत के तीन जजों की पीठ ने मौखिक दलीलें सुनीं. जिरह में इस बात पर बहस की गयी कि क्या सोनिया के खिलाफ मुकदमा आगे चलाने की अनुमति दी जाये या मामला खारिज करने के अमेरिकी डिस्ट्रक्टि कोर्ट के आदेश पर मुहर लगायी जाये. यह अपील सिख मानवाधिकार संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने दायर की है.

मैनहट्टन में दूसरी सर्किट के न्यायाधीशों जोस कैब्रेन्स, रीना रैग्गी और रिचर्ड वेसले ने दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया. पिछले वर्ष जून में एक संघीय न्यायधीश ने सोनिया के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया था. एसएफजे और पीडितों ने सोनिया के खिलाफ कथित तौर पर कांग्रेस के उन नेताओं का बचाव करने के लिए एक क्लास एक्शन सूट दायर किया था जिन्होंने नवंबर 1984 में सिखों के खिलाफ हिंसा करायी थी.

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