न्यू मोटर व्हीकल एक्ट : पुलिसकर्मियों ने तोड़ा ट्रैफिक नियम तो दोगुना भरना होगा जुर्माना, अडवाइजरी जारी
Updated at : 05 Sep 2019 10:19 AM (IST)
विज्ञापन

नयी दिल्लीः संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद जुर्माने को लेकर देश भर से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी कर कहा है कि अगर कोई पुलिस वाला ड्यूटी पर या अपने प्राइवेट वाहन से ट्रैफिक नियम […]
विज्ञापन
नयी दिल्लीः संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद जुर्माने को लेकर देश भर से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी कर कहा है कि अगर कोई पुलिस वाला ड्यूटी पर या अपने प्राइवेट वाहन से ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे दोगुना जुर्माना भरना होगा.
Delhi: Joint Police Commissioner, Traffic issued a statement yesterday stating that all traffic police officials will have to pay double the fines set under the amended law (Motor Vehicle Act,1988) for breaking traffic rules whether driving official or private vehicles. pic.twitter.com/3NEB40LCJm
— ANI (@ANI) September 5, 2019
दिल्ली पुलिस की संयुक्त पुलिस आयुक्त मीनू चौधरी ने यह सर्कुलर भी जारी किया है. दूसरी तरफ, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्रेन से वाहनों को उठाने का सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया है.
आदेश की कॉपी दिल्ली पुलिस की हर यूनिट को भेजी गई है, जिससे विभाग के सभी पुलिस कर्मियों को इसकी जानकारी दी जा सके. अधिकारियों से कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसवाले हेलमेट पहनते हैं या नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिसवाले भी रेड लाइट तोड़ने से बचें.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




