नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप विधायक सोमनाथ भारती पर 2014 के एक प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और लोकसेवकों के काम में बाधा डालने से संबंधित मामले में उन पर आरोप तय किये.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि प्रथम दृष्टया उन पर मामला और गंभीर संदेह बनता है. केजरीवाल और सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वकील इरशाद ने उनके दोषी नहीं मानने और मुकदमा चलाये जाने का दावा किया जिसके बाद अदालत ने आरोप तय किये. अदालत में मौजूद भारती ने भी खुद को दोषी नहीं माना. विधायक राखी बिरला के खिलाफ हालांकि आरोप तय नहीं किये जा सके क्योंकि वह उपलब्ध नहीं थीं. अदालत ने उन्हें आठ जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया, तब आरोप तय किये जायेंगे.