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उच्च न्यायालय ने दोषपूर्ण नामांकन को लेकर भाजपा विधायक का निर्वाचन किया रद्द

Updated at : 12 Apr 2019 2:18 PM (IST)
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उच्च न्यायालय ने दोषपूर्ण नामांकन को लेकर भाजपा विधायक का निर्वाचन किया रद्द

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने दोषपूर्ण नामांकन पत्र दायर करने के लिए द्वारका से भाजपा विधायक पबुभा माणेक का निर्वाचन शुक्रवार को रद्द कर दिया. माणेक के विरोधी और कांग्रेस उम्मीदवार मीरामन अहीर ने द्वारका निर्वाचन क्षेत्र से 2017 में भाजपा प्रत्याशी की जीत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. अहीर ने अपनी […]

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अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने दोषपूर्ण नामांकन पत्र दायर करने के लिए द्वारका से भाजपा विधायक पबुभा माणेक का निर्वाचन शुक्रवार को रद्द कर दिया. माणेक के विरोधी और कांग्रेस उम्मीदवार मीरामन अहीर ने द्वारका निर्वाचन क्षेत्र से 2017 में भाजपा प्रत्याशी की जीत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. अहीर ने अपनी याचिका में कहा कि मानेक का निर्वाचन रद्द करना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोषपूर्ण नामांकन पत्र भरा था .

अहीर की दलीलों को मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने दिसंबर 2017 में द्वारका सीट के लिए हुए चुनाव को शुक्रवार को रद्द कर दिया. हालांकि अहीर ने अपने आप को विजेता घोषित करने की मांग भी की लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को नहीं माना और केवल निर्वाचन रद्द करने का आदेश दिया. अपनी याचिका में अहीर ने दावा किया कि मानेक अपने पर्चे में निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना भूल गए. इस चूक के लिए उनका चुनाव रद्द करने की मांग की जाती है.

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