केंद्र ने बंगाल सरकार से कहा - कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करे

Updated at : 05 Feb 2019 6:01 PM (IST)
विज्ञापन
केंद्र ने बंगाल सरकार से कहा - कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करे

नयी दिल्ली : केंद्र ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनहीनता और सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को कहा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. गृह मंत्रालय देश में भारतीय पुलिस […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : केंद्र ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनहीनता और सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को कहा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. गृह मंत्रालय देश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का कैडर नियंत्रण प्राधिकार है. गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक पत्र में कहा कि उसे मिली सूचना के अनुसार, कुमार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरना पर बैठे. यह पहली नजर में अखिल भारतीय सेवा नियमावली, 1968 और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के प्रावधानों का उल्लंघन है.

गौरतलब है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को शारधा चिटफंड घोटाले की जांच में सीबीआई को कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार द्वारा सहयोग नहीं देने के मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि राजीत कुमार मामले की जांच में सीबीआई के साथ पूरी ईमानदारी से सहयोग करें और उसके लिए उपलब्ध रहें. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राजीव कुमार मेघालय के शिलांग स्थित जांच ब्यूरो के कार्यालय में जांच के लिए उपस्थित हों. न्यायालय ने कहा कि जांच के दौरान कोलकाता पुलिस आयुक्त को न तो गिरफ्तार किया जायेगा और न ही उनके प्रति कोई दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इसके साथ ही जांच ब्यूरो के आरोपों के बारे में पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया. पीठ ने उन्हें 20 फरवरी से पहले अपना जवाब देने का निर्देश दिया है.

जांच ब्यूरो का आरोप है कि पुलिस आयुक्त इलेक्ट्राॅनिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल द्वारा एजेंसी को उपलब्ध करायी गयी सामग्री के साथ छेड़छाड़ की गयी है. शीर्ष अदालत ने जांच ब्यूरो द्वारा दायर न्यायालय की अवमानना अर्जी पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को 18 फरवरी से पहले अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. पीठ ने कहा कि प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त के जवाब पर विचार करने के बाद न्यायालय इन तीनों को 20 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए कह सकता है. पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के महासचिव उन्हें 19 फरवरी को सूचित करेंगे कि उन्हें 20 फरवरी को न्यायालय के समक्ष पेश होना है या नहीं.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola