रेलवे स्टेशनों में सिगरेट के धुएं का ''छल्ला'' उड़ाया तो खैर नहीं

नयी दिल्ली : दिल्ली पुलिस रेलवे स्टेशनों पर धूम्रपान करते पाये गए व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी. यह जानकारी रविवार को अधिकरियों ने दी. पुलिस उपायुक्त (रेलवे) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सात पुलिस थानों के पुलिस अधिकारियों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून (सीओटीपीए) के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है. […]
नयी दिल्ली : दिल्ली पुलिस रेलवे स्टेशनों पर धूम्रपान करते पाये गए व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी. यह जानकारी रविवार को अधिकरियों ने दी. पुलिस उपायुक्त (रेलवे) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सात पुलिस थानों के पुलिस अधिकारियों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून (सीओटीपीए) के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है.
प्रशिक्षण संबंध हेल्थ फाउंडेशन (एसएचएफ) और मैक्स इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से प्रदान किया गया. उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों को तंबाकू का सेवन नहीं करने का संकल्प दिलाया गया. रेलवे पुलिस के अनुसार यदि लोग आदेश का पालन नहीं करते और रेलवे स्टेशनों पर धूम्रपान करते पाये जाते हैं तो सीओटीपीए के तहत चालान काटे जाएंगे.
डीसीपी ने कहा कि कानून के तहत सभी रेलवे स्टेशनों के साथ ही रेलवे पुलिस थानों पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगाये जाएंगे. नयी दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार, सब्जी मंडी, सराय रोहिल्ला और दिल्ली छावनी रेलवे पुलिस को इसके बारे में निर्देश दिये गए हैं.
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